आधार-पैन लिंक अंतिम तिथि विस्तार 2023: पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई
आधार-पैन लिंक अंतिम तिथि विस्तार नवीनतम समाचार: यह निश्चित है! केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज (28 मार्च) एक अधिसूचना में कहा, पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।
सीबीडीटी के मुताबिक, 1 जुलाई 2023 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।
इससे पहले, कुछ ऐसी अफवाहें थीं कि पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि एक और साल बढ़ा दी गई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पैन-आधार लिंक की समय सीमा को और बढ़ा सकता है और अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है।
पैन कार्डधारकों को 31 मार्च तक 1000 रुपये का शुल्क देकर आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी थी। पैन-आधार लिंकिंग का आधिकारिक लिंक है: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre
अनिवासी भारतीयों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। (यह भी पढ़ें: आधार-पैन लिंक शुल्क का भुगतान कैसे करें)